अंगूठी पर चिपके बाल से सुलझी 30 साल पुरानी मर्डर मिस्ट्री! ब्रिटेन में भारतीय मूल के शख्स को आजीवन कारावास

अंगूठी पर चिपके बाल से सुलझी 30 साल पुरानी मर्डर मिस्ट्री! ब्रिटेन में भारतीय मूल के शख्स को आजीवन कारावास

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UK Murder Case: लंदन की एक अदालत ने भारतीय मूल के व्यक्ति को एक महिला की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत के मुताबिक 30 साल पहले संदीप पटेल ने मरीना कोप्पेल नाम की महिला को कम से कम 140 बार चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी. डीएनए रिपोर्ट के बाद केस का खुलासा हुआ है.

एक रिपोर्ट के मुताबिक 51 वर्षीय संदीप पटेल ने 1994 में लंदन के वेस्टमिंस्टर इलाके में एक फ्लैट में महिला की हत्या कर दी थी. शुक्रवार को शहर की ओल्ड बेली अदालत में आरोपी को सजा सुनाई गई. मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा कि मरीना कोप्पेल की अंगूठी पर संदीप पटेल के बाल पाए गए थे. फॉरेंसिक टीम की जांच के बाद आरोपी को इतने वर्षों बाद सजा सुनाई गई.

यौनकर्मी के तौर पर काम करती थी महिला
रिपोर्ट के मुताबिक मरीना अपनी मृत्यु के समय 39 वर्ष की थी, वह ज्यादातर अपने फ्लैट में रहती थी और काम करती थी. सप्ताह के अंत में नॉर्थम्प्टन में अपने पति के साथ समय बिताती थी. अदालत में दिए गए साक्ष्यों के मुताबिक मरीना मालिश और कभी-कभार यौनकर्मी के रूप में काम करती थी, लेकिन पति-पत्नी में किसी तरह का विवाद नहीं था. रिपोर्ट के मुताबिक मरीना काम करके अपनी मां को कोलंबिया में पैसे भेजती थी, जहां उसके दो बच्चे रहते थे. 

पति को फ्लैट पर मिली थी लाश
8 अगस्त 1994 को जब मरीना अपने पति से कई दिनों तक नहीं मिली तो उसका पति मरीना खोजने उसके फ्लैट पर गया. जब वह फ्लैट पर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ पाया. इसके बाद मरीना के पति ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए. इस दौरान मरीना के उंगली में एक अंगूठी मिली और एक प्लास्टिक शॉपिंग बैग भी मिला, जिस पर पटेल की उंगलियों के निशान थे.

कई सालों तक नहीं सुलझा केस
रिपोर्ट के मुताबिक उस समय संदीप पटेल 21 वर्ष का था. जिस दुकान का शाॉपिंग बैग था उसी दुकान में संदीप काम करता था. इसकी वजह से उंगलियों के निशान को महत्वपूर्ण सबूत नहीं माना गया और कई वर्षों तक मामला अनसुलझा रहा. साल 2022 में अंगठी पर चिपके बाल का जब डीएनए टेस्ट कराया गया तो उसमें मामले का खुलासा हुआ. जिसके बाद बीते शुक्रवार को लंदन की अदालत ने भारतीय मूल के व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. 

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