भारतीय मूल के इस व्यक्ति को सिंगापुर में खांसने पर हो गई जेल, जानिए वजह

भारतीय मूल के इस व्यक्ति को सिंगापुर में खांसने पर हो गई जेल, जानिए वजह


Singapore Indian-Origin Jail: सिंगापुर (Singapore) में भारतीय मूल के 64 साल के व्यक्ति तमिलसेल्वम रमैया को जानबूझकर अपने सहयोगियों पर खांसने की वजह से जेल में डाल दिया गया. उन्होंने साल 2021 में घर से बाहर निकलने के बाद मास्क नहीं पहना था. इसकी वजह से उन पर कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया गया. इस मामले में उन्हें सोमवार (18 सितंबर) को 2 हफ्ते की जेल की सजा सुनाई गई.

सिंगापुर के न्यूज चैनल द एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन पर दो अन्य आरोपों पर भी विचार किया गया. कोर्ट के सामने बताया गया कि जिस वक्त उन्होंने अपने सहयोगी के ऊपर खांसा था, उस वक्त वो लिओंग हूप के लिए सफाई कर्मी के रूप में काम कर रहे थे.
 
कोविड रिपोर्ट आने के बाद की घटना
तमिलसेल्वम रमैया 18 अक्टूबर 2021 की सुबह 6 बजे सेनोको वे पर काम करने के लिए पहुंचे. उन्होंने उस वक्त अपने सहायक लॉजिस्टिक्स मैनेजर को जानकारी दी कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं. इसके बाद उन्हें कोविड टेस्ट कराने के लिए कहा गया. कोविड टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आई. कोविड रिपोर्ट आने के बाद उन्हें घर लौटने से पहले मैनेजर को जानकारी देने का निर्देश दिया गया.

हालांकि, जब सहायक लॉजिस्टिक्स मैनेजर को किसी और के जरिए तमिलसेल्वम के कोविड रिपोर्ट की जानकारी मिली तो उसने अपने अन्य सहयोगियों को इसके बारे में बताया. वहीं तमिलसेल्वम तुरंत घर नहीं गए. इसकी बजाय वह सहायक लॉजिस्टिक्स प्रबंधक को अपने COVID-19 रिपोर्ट की जानकारी देने के लिए कंपनी के लॉजिस्टिक ऑफिस चले गए.

6 महीने तक की जेल और 6 लाख का जुर्माना 
जांच के दौरान तमिलसेल्वम ने कहा कि उन्होंने अपने सहकर्मियों पर मजाक के तौर पर खांसा था. उन्होंने अपने कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं लिया और यह पुष्टि करने के लिए पॉलीक्लिनिक का दौरा किया कि क्या वह COVID ​​​​-19 से संक्रमित हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि ये कोई हंसी की बात नहीं है. तमिलसेल्वम ने ऑफिस छोड़ने के निर्देशों को भी मजाक में लिया.

उन्होंने ऐसे समय में हरकत की थी, जब सिंगापुर में COVID ​​​​-19 मामलों में वृद्धि हो रही थी. आपको बता दें कि  सिंगापुर में COVID ​​​​-19 एक्ट का उल्लंघन करने पर 6 महीने तक की जेल और 6 लाख का जुर्माना है.

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